है तो वह हरियाणा कैडर की महिला आईएएस/आईपीएस/आईएफएस अधिकारी के साथ विवाह कर वापिस अपने गृह राज्य हरियाणा में ट्रांसफर नहीं हो सकता है.हालांकि अगर दोनों पति-पत्नी चाहें तो केंद्र सरकार उन्हें कोई तीसरा राज्य कैडर आबंटित कर सकती है.