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Haryana

हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह का कार्यकाल आज पूरा ,हालांकि उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने की व्यवस्था – हेमंत

April 09, 2025 01:30 PM

चंडीगढ़ – आज   अप्रैल 2025 हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया  है.  चार वर्ष पूर्व अप्रैल, 2021 में हरियाणा की तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश कैडर के 1985 बैच के  रिटायर्ड आई.ए.एस. धनपत सिंह को हरियाणा का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया  गया था जो पांच वर्ष पूर्व अप्रैल, 2020  में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग से  बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव (एस.सी.एस.) एवं वित्तायुक्त (एफ.सी.आर) रिटायर हुए थे. उनका उत्तराधिकारी लगने के लिए अन्दर ही अन्दर वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों में लॉबिंग तेज हो गई है.
 


बहरहाल, इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट  और संवैधानिक मामलो के जानकार  हेमंत कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद  भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (के) एवं अनुच्छेद 243 (जेड.ए.) के अंतर्गत संवैधानिक पद है   जो वर्ष 1992-93 में  भारतीय संविधान में किये गए  73वें और 74वें संशोधन के फलस्वरूप  सृजित हुआ था  एवं हर राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और म्युनिसिपल (शहरी निकाय) संस्थाओं के आम चुनाव प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य  निर्वाचन  आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कराये जाते हैं.

 

हरियाणा में नियमानुसार प्रधान सचिव रैंक का आईएएस अधिकारी अथवा मौजूदा या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ही राज्य चुनाव आयुक्त तैनात हो सकता है जिसकी आयु 55 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
हालांकि आज तक हरियाणा में धनपत सिंह सहित सभी 7 राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत आईएएस अधिकारी ही रहे है.

उन्होंने आगे बताया कि इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील  पद होने बावजूद हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर   चयन और नियुक्ति  के लिए  ओपन अर्थात खुले तौर पर विज्ञापन जारी कर इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन नहीं आमंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है. जिसे भी   राज्य सरकार अर्थात मुख्यमंत्री इस पद पर नियुक्त करना  चाहते हैं,  उसका नाम  राज्यपाल के पास उनकी  स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है  जिसके बाद मुख्य सचिव द्वारा जारी एक  नोटिफिकेशन मार्फ़त राज्य का अगला निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है.
 
हेमंत ने बताया कि आज  तक हरियाणा विधानसभा द्वारा राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त के लिए कोई अधिनियम (कानून ) नहीं बनाया गया है जैसे पडोसी पंजाब राज्य द्वारा  सितम्बर, 1994 में बनाया गया. हरियाणा में हालांकि मई, 1994 में राज्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें नियम, 1994 बनाये गए  जिसमें बीते 31 वर्षो में तत्कालीन राज्य सरकारों  द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार समय समय पर विभिन्न संशोधन किये जाते रहे हैं.
 
उक्त नियमों के अनुसार हरियाणा में  राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल  कार्यभार संभालने के पांच वर्ष तक होता है. हालांकि अगर इस पद पर आसीन व्यक्ति इस दौरान 65 वर्ष की आयु का हो जाएगा, तो उन्हें यह पद छोड़ना पड़ेगा. चूँकि  धनपत सिंह की जन्मतिथि 10 अप्रैल 1960 है इसलिए आज 9 अप्रैल 2025 तक  ही राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्यकाल बनता है  हालांकि नियमों में ऐसा ही प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार उनके स्थान पर तत्काल कोई  नया राज्य चुनाव आयुक्त न लगाती, तो धनपत सिंह 65 वर्ष की आयु पूरी करने बावजूद उनके उत्तराधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने तक अथवा अधिकतम आगामी छ: महीने तक, जो भी पहले हो, तक  इस पद पर बने रह सकते है. ऐसी कयास लगाये जा रहे  है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो 30 जून 2025 को आईएएस से रिटायर्ड होंगे, वह अगले राज्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते है.  
  
धनपत सिंह से पहले प्रदेश के पूर्ववत  छ: राज्य निर्वाचन आयुक्तों को शपथ तक नहीं दिलाई जाती थी हालांकि अप्रैल, 2021 में पहली बार प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा धनपत सिंह को राजभवन में पद और निष्ठा की शपथ दिलाई गई थी.
 
 
धनपत सिंह से पूर्व  रिटायर्ड आईएएस डॉ. दलीप सिंह को  जुलाई, 2016 में राज्य चुनाव आयुक्त लगाया गया था एवं उनके 65 वर्ष की आयु  8 अप्रैल 2021 को पूरी हुई . उनसे पहले पहले मई, 2015 में रिटायर्ड आईएएस राजीव शर्मा को उनकी 64 वर्ष की आयु में राज्य चुनाव आयुक्त लगाया गया था हालांकि वह जुलाई, 2016 तक इस पद पर रहे थे.

इससे पूर्व हुड्डा सरकार ने नवंबर, 2009  में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव धर्मवीर, जो 1973 बैच के हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस थे,  को राज्य चुनाव आयुक्त लगाया जो अप्रैल, 2015 तक इस पद पर रहे. उससे पूर्व चौटाला सरकार ने उन्ही के 1973 बैच के    रिटायर्ड आईएएस चंद्र  सिंह को सितम्बर, 2004 में  इस पद पर नियुक्त किया  था जो अक्टूबर, 2009 तक इस पद पर रहे.  हालांकि वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी इनेलो से सम्बंधित एक  गैर-आईएएस वर्ग के व्यक्ति   को राज्य निर्वाचन आयुक्त  नियुक्त करना चाहते थे  हालांकि तत्कालीन राज्यपाल इस  प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए थे

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