नगर निगम के आयुक्त धर्मबीर सिंह ने कहा कि 30 जून तक सम्पत्ति कर की बकाया राशि जमा करवाने पर इस राशि पर लगाये गये ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। उन्होंने बताय कि पहले यह सुविधा 31 मई तक उपलब्ध थी लेकिन नागरिकों की मांग को देखते हुए सरकार ने इसे 30 जून तक बढा दिया है।
उन्होने बताया कि निगम क्षेत्र में ऐसे सम्पति मालिक जिनका सम्पति कर बकाया है, यदि वे 30 जून तक बकाया राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें इस बकाया राशि के ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक का जिन सम्पति मालिकों का सम्पति कर बकाया है, वे इस योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा बकाया सम्पति कर पर 1.5 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है और यदि 30 जून तक यह राशि एकमुश्त जमा करवा दी जाती है तो पूरी ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी।